नगर निगम मंडी चुनाव के दृष्टिगत 15 मई सांय 3 बजे से 17 मई तक ड्राई डे घोषित
मंडी, 13 मई (हि.स.)। नगर निगम मंडी चुनाव के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने अधिसूचना जारी कर नगर निगम मंडी के मतदान क्षेत्र में 17 मई को मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 मई सांय 3 बजे के बाद से मतदान समाप्ति तक तथा 31 मई को मतगणना दिवस पर ड्राई डे घोषित किया है।
जारी आदेशों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश के निर्देशों तथा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 30-1 के तहत 15 मई सांय 3 बजे से लेकर 17 मई को अपराह्न 3 बजे तक किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, बार, क्लब, शराब की दुकान अथवा अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर शराब अथवा शराब जैसी नशीली वस्तु की बिक्री, वितरण अथवा परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध मतगणना दिवस 31 मई को भी लागू रहेगा।
आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 30-1 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा

