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कांगड़ा जिला में 15 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग सहित अन्य साहसिक गतिविधियां बंद

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धर्मशाला, 15 जुलाई (हि.स.)। मानसून के दौरान पर्यटकों और ट्रैकर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने साहसिक गतिविधियों को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। जोखिम भरे ट्रेकिंग मार्गों पर बिना पंजीकरण आवाजाही पर रोक रहेगी, जबकि रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियां भी निर्धारित अवधि 15 सितंबर तक बंद रहेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों को रेस्क्यू का खर्च स्वयं उठाने के साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।

जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि मानसून के मद्देनजर 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग सहित कुछ एडवेंचर स्पोट्र्स गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा धौलाधार क्षेत्र के 10 चिन्हित ट्रेकिंग रूटों पर 15 अक्टूबर तक बिना पंजीकरण ट्रेकिंग की अनुमति नहीं होगी।

ट्रैकर को दर्ज करवानी होगी जानकारी

उन्होंने बताया कि इन ट्रेकिंग रूटों पर जाने वाले प्रत्येक ट्रैकर को जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्थापित पंजीकरण केंद्रों पर अपना नाम, संपर्क नंबर, साथ जाने वाले लोगों की संख्या, आवश्यक उपकरण और अधिकृत ट्रेकिंग गाइड की जानकारी दर्ज करानी होगी।

नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

विनय धीमान ने कहा कि जिला दंडाधिकारी कांगड़ा द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति नियमों की अनदेखी कर ट्रेकिंग करता है और उसके लिए रेस्क्यू अभियान चलाना पड़ता है, तो उसका पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति को वहन करना होगा। इसके साथ ही अधिनियम के तहत जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया