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छूटे हुए पात्र मतदाता चार मई तक मतदाता सूची में करवा सकते हैं नाम दर्ज : उपायुक्त

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छूटे हुए पात्र मतदाता चार मई तक मतदाता सूची में करवा सकते हैं नाम दर्ज : उपायुक्त
छूटे हुए पात्र मतदाता चार मई तक मतदाता सूची में करवा सकते हैं नाम दर्ज : उपायुक्त




धर्मशाला, 22 मार्च (हि.स.)। जिला निर्वाचन अधिकारी कांगड़ा हेम राज बैरवा ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र मतदाता चार मई तक अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। इस के लिए कांगड़ा जिला में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप अभियान भी आरंभ किया गया है।

उन्होंने कहा कि छूटे हुए मतदाता अपने मतदान केन्द्र के बूथ लेबल अधिकारी से संपर्क करे और एक रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो, आधार संख्या, आयु और निवास के प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि साथ ला कर अपना और अपने परिवार के सदस्य जो एक जनवरी-2024 को 18 वर्ष की आयु या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हैं, के नाम मतदाता सूची में चार मई 2024 तक अवश्य दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि पूर्व में पंजीकृत मतदाता भी अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की पुष्टि भी अवश्य करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि विभाग की वेबसाइट में भी कर सकता है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आॅन-लाईन फार्म नाम दर्ज करने हेतु भरे जा सकते है। उन्होंने ऐसे मतदाताओं से आग्रह किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव-2024 को मध्यनजर रखते हुए, सभी इस अंतिम अवसर का अवश्य लाभ उठायें और लोकसभा चुनाव-2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है तथा विभिन्न स्तरों पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकें।

हिन्दुस्थान समाचार/सतेंद्र

/सुनील