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‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के तहत पांच स्कूलों में कानूनी जागरूकता सत्र आयोजित

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‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के तहत पांच स्कूलों में कानूनी जागरूकता सत्र आयोजित


धर्मशाला, 31 अक्टूबर (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में संचालित ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के तहत आज जिला कांगड़ा के पांच राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विशेष कानूनी जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। इनमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मशाला, राजोल, टंग नरवाना, चड़ी तथा घरोह स्कूलों में में जागरुक कार्यक्रम किये गये।

जागरूकता सत्रों का संचालन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धर्मशाला हकीकत ढांडा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा के सचिव आर. मिहुल शर्मा, मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट धर्मशाला वरुण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

इस अवसर पर वक्ताओं ने विद्यार्थियों को अभियान की थीम ‘मेरा बचपन, मेरा अधिकार’ तथा ‘कानून जानो, बचपन बचाओ’ के तहत बाल अधिकारों, बाल संरक्षण, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, पोक्सो अधिनियम तथा विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अतिरिक्त बच्चों को नालसा की बाल-अनुकूल कानूनी सेवाएं योजना, 2024 के विभिन्न प्रावधानों से भी अवगत करवाया गया। अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, बाल शोषण की रोकथाम तथा उन्हें सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए कानूनी जानकारी और सहायता तंत्र से जोड़ना है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया