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बीड़ में बड़े यात्री एवं पर्यटक बसों की आवाजाही पर सुबह 8 बजे से शाम 7ः30 बजे तक रोक

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बीड़ में बड़े यात्री एवं पर्यटक बसों की आवाजाही पर सुबह 8 बजे से शाम 7ः30 बजे तक रोक


धर्मशाला, 04 नवंबर (हि.स.)। जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने बैजनाथ उपमंडल के तहत बीड़ में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने तथा पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े यात्री एवं पर्यटक बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि चौगान चौक से तिब्बती मार्केट बीड़ की ओर जाने वाली सड़क पर वोल्वो, स्कैनिया, मर्सिडीज-बेंज, भारत बेंज, लग्जरी कोच, स्लीपर कोच तथा 9400 और 9600 सीरीज सहित अन्य बड़े आकार की यात्री एवं पर्यटक बसों की आवाजाही प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 7ः30 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी।

उन्होंने कहा कि बीड़ में पर्यटकों, स्थानीय निवासियों, पैदल यात्रियों तथा पैराग्लाइडिंग पायलटों की आवाजाही काफी अधिक रहती है। संकरी और व्यस्त सड़क पर बड़े आकार की बसों के चलने से यातायात बाधित होता है और पर्यटकों व स्थानीय लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इससे सार्वजनिक सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।

उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, पुलिस वाहन, आपातकालीन सेवाओं में लगे सरकारी वाहन तथा अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया