बिजली बोर्ड के 43 हजार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा कॉरपोरेट सैलरी पैकेज का लाभ, सात बैंकों से एमओयू
शिमला, 07 जुलाई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के करीब 43 हजार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब बेहतर बैंकिंग सुविधाओं के साथ बड़ा बीमा सुरक्षा कवच भी मिलेगा। बोर्ड ने कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज लागू करने के लिए सात बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पैकेज के तहत पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 30 लाख रुपये से लेकर 1.50 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर, बेहतर बैंकिंग सेवाएं और अन्य वित्तीय सुविधाएं मिलेंगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस पूरी व्यवस्था से उस पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
समझौते पर मंगलवार को शिमला के विद्युत भवन में बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. प्रबोध सक्सेना की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम में निदेशक (वित्त) श्रवण कुमार मांटा, कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) ईशा ठाकुर, मुख्यालय के मुख्य अभियंता, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बोर्ड की ओर से मुख्य लेखा परीक्षक अर्जुन सिंह ठाकुर ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि संबंधित बैंकों के अधिकृत प्रतिनिधियों ने अपने-अपने संस्थानों का प्रतिनिधित्व किया।
इस योजना में पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड शामिल हैं। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपनी सुविधा और पात्रता के अनुसार इनमें से किसी भी बैंक में कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट रखने या अपना मौजूदा खाता स्थानांतरित करने का विकल्प मिलेगा। जिन लोगों के खाते पहले से इन बैंकों में हैं, उन्हें संबंधित बैंक अपनी शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट में बदल सकेंगे।
बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. प्रबोध सक्सेना ने कहा कि बिजली क्षेत्र के कर्मचारी अक्सर चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे माहौल में काम करते हैं। ऐसे में उनकी वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा मजबूत करना बोर्ड की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस पहल से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेहतर बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी और उनका सामाजिक सुरक्षा ढांचा भी मजबूत होगा।
निदेशक (वित्त) श्रवण कुमार मांटा ने बताया कि कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के तहत पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, टर्म लाइफ बीमा और अन्य बैंकिंग लाभ दिए जाएंगे। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में दुर्घटना से मृत्यु, पूर्ण स्थायी दिव्यांगता और आंशिक स्थायी दिव्यांगता जैसी स्थितियां शामिल हैं। बैंक और वेतन श्रेणी के अनुसार बीमा कवर 30 लाख रुपये से 1.50 करोड़ रुपये तक हो सकता है।
बोर्ड ने कहा कि बीमा कवर और अन्य बैंकिंग सुविधाएं संबंधित बैंक और उनके बीमा साझेदार अपनी निर्धारित शर्तों के अनुसार उपलब्ध कराएंगे। इन सुविधाओं का खर्च भी संबंधित बैंक ही वहन करेंगे। इससे बिजली बोर्ड पर कोई प्रत्यक्ष वित्तीय भार नहीं आएगा।
बिजली बोर्ड के कर्मचारियों, इंजीनियरों और पेंशनभोगियों की संयुक्त कार्रवाई समिति के प्रतिनिधि हीरा लाल वर्मा ने इस पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने वाला कदम है और इससे उन्हें लंबे समय तक बेहतर सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

