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हिमाचल में 4 साल सेवा पूरी करने वाले डेली वेज कर्मचारी होंगे नियमित, आदेश जारी

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शिमला, 01 अप्रैल (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत डेली वेज और कंटीजेंट पेड कर्मचारियों के नियमितीकरण के आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि जिन डेली वेज और कंटीजेंट पेड कर्मचारियों ने 31 मार्च 2026 तक लगातार चार साल की सेवा पूरी कर ली है और हर वर्ष कम से कम 240 दिन कार्य किया है, उन्हें संबंधित विभागों में उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित किया जा सकता है। जनजातीय क्षेत्रों में यह शर्त संबंधित प्रावधानों के अनुसार लागू होगी। इसके साथ ही जिन कर्मचारियों के चार साल की सेवा 30 सितंबर 2026 तक पूरी होने वाली है, उन्हें भी 30 सितंबर 2026 के बाद नियमित किया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमितीकरण केवल उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध ही किया जाएगा और इसके लिए किसी भी श्रेणी का नया पद सृजित नहीं किया जाएगा। नियमितीकरण के बाद संबंधित डेली वेज या कंटीजेंट कर्मचारी का मूल पद समाप्त माना जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया संबंधित विभाग को आवंटित बजट की उपलब्धता के आधार पर ही पूरी की जाएगी और इसके लिए अतिरिक्त बजट की मांग नहीं की जाएगी।

सरकार ने यह भी कहा है कि चार साल की सेवा पूरी करना केवल पात्रता की शर्त है। नियमितीकरण का प्रभाव आदेश जारी होने की तिथि से ही माना जाएगा, यानी इसे पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। नियमितीकरण के लिए यह भी आवश्यक होगा कि संबंधित कर्मचारी के पास प्रारंभिक नियुक्ति के समय संबंधित पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से शैक्षणिक योग्यता में छूट भी दी जा सकती है।

ऐसे कर्मचारी जिन्होंने चार साल की अवधि में कुछ समय कम वेतनमान वाले पद पर और कुछ समय अधिक वेतनमान वाले पद पर काम किया है, उनकी दोनों सेवाओं को मिलाकर चार साल की सेवा पूरी मानी जा सकती है, लेकिन नियमितीकरण निचले पद पर ही किया जाएगा। उच्च पद पर नियमितीकरण के लिए उस पद पर पूरे चार साल की सेवा आवश्यक होगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमितीकरण वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा और यदि इस प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग या फीडर श्रेणी के रोस्टर प्वाइंट खाली रह जाते हैं, तो उन्हें भविष्य की भर्तियों में पहले भरा जाएगा। ऐसे कर्मचारी जो नियुक्ति के समय भर्ती नियमों में निर्धारित आयु सीमा के भीतर थे, उन्हें नियमितीकरण के लिए पात्र माना जाएगा, भले ही वर्तमान में उनकी आयु निर्धारित सीमा से अधिक हो चुकी हो।

इसके अलावा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से नहीं हुई थी, उन्हें भी नियमितीकरण के समय आवश्यक छूट दी जा सकती है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन पदों का दायरा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आता है, उनके नियमितीकरण के लिए आयोग से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

नियमित किए जाने वाले डेली वेज और कंटीजेंट कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण नियमित नियुक्त कर्मचारियों के मुकाबले उनके नियमितीकरण की तिथि के आधार पर किया जाएगा, जबकि आपसी वरिष्ठता का निर्धारण डेली वेज के रूप में उनकी वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। नियमितीकरण के बाद किसी प्रकार की नई रिक्ति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि जिन पदों के विरुद्ध नियमितीकरण किया जाएगा, वे पद समाप्त माने जाएंगे।

यदि किसी विभाग में संबंधित श्रेणी का रिक्त पद उपलब्ध नहीं है, तो नियमितीकरण समान वेतनमान वाले समकक्ष श्रेणी-IV के पदों के विरुद्ध भी किया जा सकता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा