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शिमला में दीपावली पर दो घंटे ही जला सकेंगे पटाखे, ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति

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शिमला, 02 नवंबर (हि.स.)। राजधानी शिमला में दीपावली और अन्य त्योहारों पर पटाखे जलाने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने दीपावली पर 8 नवंबर को रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति दी है। इस दौरान भी केवल हरित पटाखों (ग्रीन क्रैकर्स) का इस्तेमाल किया जा सकेगा। गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर भी पटाखे जलाने के लिए अलग-अलग समय तय किया गया है।

जिला उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और प्रदेश सरकार के पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निर्देशों के तहत ये आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के अलावा पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। इन निर्देशों का उद्देश्य त्योहारों के दौरान वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है।

गुरुपर्व पर सुबह और रात में पटाखे जलाने की अनुमति

जिला प्रशासन के आदेशों के अनुसार गुरुपर्व के अवसर पर 24 नवंबर को सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। क्रिसमस के अवसर पर 25 और 26 दिसंबर को रात 11 बजकर 55 मिनट से अगले दिन रात 12 बजकर 30 मिनट तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इसी तरह नववर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 11 बजकर 55 मिनट से अगले दिन रात 12 बजकर 30 मिनट तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। प्रशासन ने सभी त्योहारों के लिए निर्धारित समय का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई

जिला दंडाधिकारी ने आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। पुलिस अधीक्षक शिमला और जिले के सभी उपमंडलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से निर्धारित समय के भीतर केवल हरित पटाखे जलाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा