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हिमाचल में पांच शहरी निकायों के वार्ड सीमांकन का शेड्यूल जारी, 10 मार्च तक मांगी गई आपत्तियां

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शिमला, 02 मार्च (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के पांच शहरी निकायों में वार्ड सीमांकन की प्रक्रिया शुरू करने का कार्यक्रम जारी किया है। यह कदम उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद उठाया गया है। अदालत ने इससे पहले नगर निकायों के गठन और उन्नयन से जुड़ी कुछ सरकारी अधिसूचनाओं को रद्द करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर कानून के अनुसार विचार किया जाए और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद तर्कसंगत व स्पष्ट आदेश पारित किए जाएं।

आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नगर पंचायत स्वारघाट और झंडुता (जिला बिलासपुर) तथा नगर परिषद नादौन (जिला हमीरपुर) के संबंध में राज्य सरकार अंतिम अधिसूचना जारी कर चुकी है। इसके अलावा नगर पंचायत संगड़ाह (जिला सिरमौर) का गठन किया गया है, जबकि पहले से गठित नगर पंचायत बंगाणा (जिला ऊना) में कुछ अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इन सभी शहरी निकायों के लिए अब वार्डों के सीमांकन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वार्ड सीमांकन के प्रारूप का प्रकाशन 3 मार्च 2026 को किया जाएगा। इसके बाद संबंधित नगरपालिका क्षेत्रों के निवासी और अन्य हितधारक 10 मार्च 2026 तक अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निपटारा संबंधित उपायुक्त 13 मार्च 2026 तक करेंगे।

यदि किसी पक्ष को उपायुक्त के आदेश से असहमति रहती है, तो आदेश पारित होने के सात दिनों के भीतर संबंधित संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील की जा सकेगी। मंडलायुक्त स्तर पर इन अपीलों का निपटारा 24 मार्च 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद उपायुक्त 25 मार्च 2026 तक या उससे पहले अंतिम परिसीमन आदेश जारी करेंगे।

आयोग ने बताया है कि सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया 30 मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएगी और राज्य सरकार उसी दिन अंतिम आरक्षण आदेश की रिपोर्ट आयोग को भेजेगी। इससे आगे की चुनावी प्रक्रिया का रास्ता साफ होने की संभावना है।

प्रेस विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद नगर परिषद ज्वालामुखी, नगर पंचायत नगरोटा सूरियां (जिला कांगड़ा), नगर निगम बद्दी, नगर पंचायत कुनिहार (जिला सोलन) और नगर पंचायत बड़सर (जिला हमीरपुर) से जुड़ी अधिसूचनाओं पर भी पुनर्विचार किया गया था। राज्य सरकार ने इन सभी शहरी निकायों की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है और उनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

आयोग के मुताबिक नगर पंचायत नगरोटा सूरियां, कुनिहार, बड़सर, नगर परिषद ज्वालामुखी और नगर निगम बद्दी के लिए 4 जुलाई और 11 जुलाई 2025 को किए गए सीमांकन को ही पुनः अधिसूचित किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा