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आपदा से टूटी सड़कों-पुलों के पांच लाख रुपये तक के टेंडर अब ऑफलाइन होंगे, अधिसूचना जारी

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शिमला, 23 सितंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के बाद बहाली से जुड़े पांच लाख रुपये तक लागत वाले टेंडर अब ऑफलाइन किए जा सकेंगे। राज्य सरकार ने ऐसे मामलों में मौजूदा दिशा-निर्देशों में छूट देते हुए ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाने की अनुमति दी है। यह व्यवस्था पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (पीडीएनए)-2025 के तहत स्वीकृत कार्यों पर लागू होगी। यह अधिसूचना राज्यपाल की मंजूरी के बाद लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव की ओर से जारी की गई है।

पीडीएनए-2025 के तहत मिली छूट

लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह छूट प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और अन्य ढांचागत सुविधाओं की बहाली से जुड़े उन कार्यों के लिए है, जिनकी लागत पांच लाख रुपये तक है। इन मामलों में प्रेस नोटिस जारी किए बिना ऑफलाइन टेंडर प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी। हालांकि, मूल स्वीकृत कार्य को विभाजित करने की अनुमति नहीं होगी।

सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े जरूरी मामलों में लागू होगी व्यवस्था

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल ऐसे कार्यों के लिए होगी, जो अत्यावश्यक प्रकृति के हों और सार्वजनिक सुरक्षा या बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए जरूरी हों। प्रत्येक मामले में संबंधित लोक निर्माण विभाग की डिवीजन में उचित दस्तावेज रखने होंगे। निर्धारित कोडल औपचारिकताओं का पालन भी जरूरी होगा। अधिसूचना के अनुसार ये दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा