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खनन सामग्री ढोने वाले भारी वाहनों की आवाजाही पर लगाया प्रतिबंध

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नाहन, 27 अगस्त (हि.स.)। जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बद्रीपुर चौक से पुरुवाला कांसिपुर वाया संतोषगढ़ मार्ग पर खनन ट्रकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध जंबू खाला पुल पर भी लागू होगा। आदेश के मुताबिक हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट में पुल भारी खनन ट्रकों के लिए असुरक्षित पाया गया है, वहीं डी एस पी की रिपोर्ट में रिहायशी क्षेत्र में शोर और जाम की शिकायत थी। अब सभी खनन ट्रक, टिप्पर और डंपर केवल एन एच -907 से ही चलेंगे। पुलिस को बैरिकेड लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला दंडाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार बद्रीपुर चौक से पुरुवाला कांसिपुर वाया संतोषगढ़, जिसमें जंबू खाला पुल भी शामिल है, पर खनन सामग्री ले जाने वाले ट्रक, डंपर, टिप्पर, मल्टी-एक्सल वाहनों और अन्य भारी मालवाहकों (चाहे भरे हों या खाली) की आवाजाही दोनों दिशाओं में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि एस डी एम पांवटा साहिब ने शॉर्टकट रूट पर भारी वाहनों को रोकने का आग्रह किया था । डीएसपी पांवटा ने रिपोर्ट दी थी कि इस रूट पर इन वाहनों से ट्रैफिक जाम, अत्यधिक शोर और आम जनता को परेशानी हो रही है, क्योंकि यह रूट रिहायशी क्षेत्र से गुजरता है ।इसके इलावा अधिशासी अभियंता लोक निर्माण पांवटा ने रिपोर्ट में बताया कि जंबू खाला पर बना पुल भारी-भरकम खनन ट्रकों के भार के लिए डिजाइन ही नहीं है और संरचनात्मक रूप से सक्षम नहीं है।

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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर