उपभोक्ता आयोग मंडी का बारिश से टूटे घर का मुआवजा देने का बीमा कंपनी को आदेश

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मंडी, 28 मार्च (हि.स.)। जिला उपभोक्ता एवं विवाद निवारण आयोग ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंडी जिले के लिए उपमंडल सरकाघाट निवासी विनोद कुमार की शिकायत पर रिलायंस जनरल बीमा कंपनी को आदेश दिए कि वह शिकायतकर्ता को उसके बारिश में टूटे मकान की एवज में 34 लाख 59 हजार, 151 रुपए का मुआवजा उस दिन से अदा करे, जिस दिन उसने आयोग में अपनी शिकायत दर्ज की है। आयोग के अध्यक्ष पुरेंद्र वैद्य व सदस्य मांचली की पीठ ने इस फैसले में यह भी कहा कि बीमा कंपनी विनोद कुमार को 50 हजार रुपए विशेष मुआवजा भी अदा करे तथा 5 हजार रुपए मुकदमा खर्च अलग से दे।

विनोद कुमार पुत्र रूप देव गांव हवाणी, नलोह डाकघर पिंगला तहसील भदरोता, सरकाघाट ने अपने वकील भंवर भारद्वाज के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के तहत 24 जनवरी 2023 को शिकायत दर्ज की थी कि उसने रिलायंस जनरल बीमा कंपनी से अपने पक्के व पूरी तरह से तैयार किए गए मकान का 35 लाख का बीमा करवाया था जिसकी अवधि 28 अगस्त 2019 से लेकर अगले दस साल यानी 27 अगस्त 2029 तक थी। इसी बीच 19 व 20 अगस्त 2022 में भारी बारिश के कारण उसका मकान क्षतिग्रस्त हो गया। मकान में बड़ी बड़ी दरारें आ गई तथा मकान रहने लायक नहीं रहा। पंचायत ने भी अपनी रिपोर्ट में इसे अनसेफ बताया । इस नुकसान का विशेषज्ञ से आकलन करवाया गया और इसकी कीमत 34 लाख 59, 151 रुपए आंकी गई। मामला बीमा कंपनी को मुआवजे के लिए दिया गया मगर कई तरह के नियमों का हवाला देते हुए कंपनी ने जब कोई राहत नहीं दी तो जनवरी 2023 में आयोग का दरवाजा खटखटाया गया।

विनोद कुमार के वकील भंवर भारद्वाज ने बताया कि आयोग ने शिकायत को सही माना व कंपनी द्वारा दिए गए तर्कों को अमान्य करते हुए शिकायत के दिन से ही विनोद कुमार को 34 लाख 59 हजार 151 रूपए 5 प्रतिशत ब्याज, 50 हजार रूपए मानसिक उत्पीड़न झेलने व 5 हजार रूपए मुकदमा खर्च के तौर पर अदा करने के आदेश जारी किए।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा