छात्रा से छेड़छाड़ करने पर सुनाई 4 साल कठोर कारावास की सजा
कुल्लू, 07 मार्च (हि.स.)। सत्र न्यायाधीश पीओसीएसओ (पॉक्सो) अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश प्रकाश चंद राणा की अदालत ने आरोपी संजय कुमार पुत्र चुन्नी लाल, निवासी ग्राम फागु, डाकघर धारा, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 323 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है। धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध के लिए न्यायालय ने उसे 4 वर्ष के कठोर कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने का दंड दिया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में न्यायालय ने आदेश दिया है कि दोषी को 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध के लिए न्यायालय ने उसे 1 वर्ष के साधारण कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने का दंड दिया है।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 2 महीने की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसे 4 साल के कठोर कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया। जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में न्यायालय ने आदेश दिया कि दोषी को 1 वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामले के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार 16 अक्टूबर 2018 को पीड़िता बच्ची ने पुलिस को सूचना दी कि वह एक निजी स्कूल की नौवीं कक्षा में पढ़ती है और उसी दिन दोपहर लगभग 3:20 बजे जब वह स्कूल से लौट रही थी, तो आरोपी ने उसे रास्ते में रोक लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने के इरादे से उस से अश्लील हरकतें की गई। आरोपी ने घटना के दौरान पीड़िता बच्ची को चोटें भी पहुंचाईं। इस पर महिला पुलिस स्टेशन कुल्लू में एफआईआर दर्ज की गई। जांच पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और उपर्युक्त सजा और जुर्माना सुनाया। इस मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाहों से पूछताछ की।
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हिन्दुस्थान समाचार / जसपाल सिंह

