उपायुक्त सिरमौर ने 31 अगस्त तक पहाड़ी कटान पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध
नाहन, 09 जुलाई (हि.स.)। जिला दण्डाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) सिरमौर प्रियंका वर्मा ने मानसून के दौरान जन-धन की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला सिरमौर में निजी विकास कार्यों, निर्माण गतिविधियों तथा अन्य गैर-आवश्यक कार्यों के लिए होने वाले सभी प्रकार के पहाड़ी कटान (हिल कटिंग) पर तत्काल प्रभाव से 31 अगस्त, 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि वर्ष 2023 एवं 2025 में भारी वर्षा, बादल फटने तथा फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं से जिला सिरमौर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक क्षति हुई थी। वर्तमान मानसून के दौरान भी भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा समय-समय पर रेड, ऑरेंज एवं येलो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं तथा जिले में रुक-रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। ऐसी परिस्थितियों में जनजीवन, आवासीय क्षेत्रों, महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं तथा जिले के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संभावित नुकसान को कम करने के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 एवं 34 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं।
हालांकि, आपदा शमन, आपदा से क्षतिग्रस्त अवसंरचना की बहाली तथा सड़कों, पेयजल, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
जिला प्रशासन ने सभी विभागों एवं संबंधित अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं तथा आम जनता से भी मानसून अवधि के दौरान सुरक्षा उपायों का पालन करने और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है।
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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर

