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त्रिलोकपुर अश्विन मेले के दौरान क्षेत्र में घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री पर रहेगा प्रतिबंध

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नाहन, 08 अक्टूबर (हि.स.)। उपायुक्त सिरमौर प्रिंयका वर्मा ने त्रिलोकपुर में 11 से 26 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले अश्विन नवरात्र मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं।

जिला दंडाधिकारी सिरमौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार मेले के दौरान कोई भी व्यक्ति काला आम्ब थाना क्षेत्र तथा मेला क्षेत्र की सीमाओं में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, लाठी, तेज धार वाले घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री नहीं ले जाएगा।

इसके अतिरिक्त मेले के दौरान त्रिलोकपुर मंदिर में ’नारियल’ चढ़ाने पर भी रोक रहेगी। मेले के दौरान मेला क्षेत्र सीमा के भीतर शराब का सेवन तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर