बाल्मीकि चौक विवाद को लेकर नाहन में धारा 163 लागू
नाहन, 26 अक्टूबर (हि.स.)। सिरमौर जिला प्रशासन ने नाहन शहर में संभावित तनाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिला दंडाधिकारी प्रियंका वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक प्रभावी रहेंगे।
प्रशासन के अनुसार पुलिस अधीक्षक सिरमौर की रिपोर्ट में बताया गया है कि 23 अक्टूबर को बाल्मीकि चौक, नाहन में बाल्मीकि समुदाय और सिख समुदाय के सदस्यों के बीच विवाद हिंसक हो गया था। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव हुआ, जो कई घंटों तक जारी रहा। घटना में पुलिस कर्मियों और दोनों समुदायों के सदस्यों को चोटें आईं तथा सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने के साथ आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ।
पुलिस रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि 27 अक्टूबर को सुबह 10 बजे बाल्मीकि चौक पर दोनों समुदायों के सदस्यों के एकत्र होने की संभावना है। इनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से आने वाले निहंग सिख भी शामिल हो सकते हैं। यह जुटान बाल्मीकि चौक की संरचना को हुए नुकसान के विरोध में प्रस्तावित बताया गया है।
प्रशासन ने आशंका व्यक्त की है कि इस दौरान दोबारा टकराव, शारीरिक झड़प, चोटों और संपत्ति को नुकसान पहुंचने की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने का खतरा है।
जारी आदेश के तहत पुलिस थाना नाहन के क्षेत्र में दो सड़का से बाल्मीकि चौक होते हुए दिल्ली गेट तक तथा बाल्मीकि चौक से बस स्टैंड के एंट्री गेट तक और संबंधित सड़कों के दोनों ओर के आसपास के क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर

