दो अलग-अलग हादसों में एक महिला सहित दो की हुई मौत
शिमला, 28 फ़रवरी (हि.स.)। जिला के पुलिस थाना देहा और कुमारसैन के तहत दो अलग-अलग मामलों में सड़क हादसों में एक महिला सहित दाे लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
कुमारसैन पुलिस थाना के तहत रोहित कुमार पुत्र कुलदीप निवासी जब्बलपुर जिला शिमला ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 7 बजे जब वह अपने बिस्तर पर सो रहे थे, तो उन्होंने कुछ गिरने की आवाज सुनी। जब वह अपने बिस्तर से उठे और घर से बाहर गए, तो उन्होंने देखा कि एक कार सड़क से लगभग 150 मीटर नीचे जाबल नाले में गिर गई थी। जब वह मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि थार गाड़ी (नंबर-एच.आर.98एक्स.1948) दुर्घटनास्थल पर नाले में पड़ी थी। दुर्घटनाग्रस्त वाहन से लगभग 3 मीटर दूर एक व्यक्ति पड़ा था।
उन्होंने कंडक्टर की सीट पर एक महिला को कराहते हुए और सीट बैल्ट से बंधी हुई देखा। उन्होंने और अन्य स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला और 108 एम्बुलैंस से कोटगढ़ अस्पताल पहुंचाया। यह दुर्घटना वाहन चालक अंकुर राजपाल पुत्र पृथ्वी राज राजपाल निवासी फ्लैट नंबर 379, ए.ओ.टी. कॉम्प्लैक्स, सैक्टर 48ए, चंडीगढ़ द्वारा लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई। दुर्घटना की जांच करने पर पता चला कि चालक अंकुर राजपाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनके साथ बैठी महिला अपराजिता पत्नी अंकुर राजपाल को कोटगढ़ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद आई.जी.एम.सी. शिमला रैफर कर दिया गया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और ठियोग अस्पताल में डाक्टर ने उनकी जांच की। जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बी.एन.एस. की धारा 281, 106(1) के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
उधर, देहा पुलिस थाना के तहत मेहर सिंह पुत्र स्व. भोलार निवासी जुब्बड़ ने बताया कि रात के समय जब वह अपने परिवार के साथ घर पर सो रहे थे, अचानक उन्हें अपने घर की छत पर किसी चीज के टकराने की तेज आवाज सुनाई दी। वह तुरंत बाहर आए और देखा कि एक कार लुढ़कती हुई नीचे आ रही है, जो उनके घर की छत से टकराई और भूप सिंह के घर से थोड़ा नीचे रुक गई। मौके पर नरेश पुत्र मीतू राम, निवासी दोची, जिला सिरमौर मृत पाया गया। तलाशी के दौरान, वाहन की नंबर प्लेट रास्ते में मिली, जिसका पंजीकरण (नंबर-एच.पी.14सी.4384) था। दुर्घटना मृतक नरेश द्वारा लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई प्रतीत होती है। पुलिस ने बी.एन.एस. की धारा 281, 125(ए) और 106 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

