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गुरुग्राम में सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य

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मानकों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई

गुरुग्राम, 04 जून (हि.स.)। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। डीसी उत्तम सिंह ने जिले के सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया है।

उपयुक्त उत्तम सिंह ने अग्निशमन विभाग को निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिले के मॉल, व्यावसायिक भवन, कार्यालय परिसर, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच चरणबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह जरूरी है कि सभी संस्थान निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करें। फायर सेफ्टी से जुड़े नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

ऑडिट के दौरान अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, आपातकालीन निकास व्यवस्था, फायर अलार्म सिस्टम, अग्निशमन यंत्रों की कार्यशीलता और अन्य सुरक्षा प्रावधानों की जांच की जाएगी। डीसी ने स्पष्ट किया कि जहां भी अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रतिष्ठान संचालकों को सुरक्षा उपाय तत्काल लागू करने के निर्देश दिए जाएंगे।

उत्तम सिंह ने सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की कि वे अपने यहां अग्नि सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि आपात स्थिति में जन-धन की हानि रोकी जा सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर