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गुरुग्राम: दुकानदार से वसूली करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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गुरुग्राम: दुकानदार से वसूली करने वाला आरोपी गिरफ्तार


-पुलिस आरोपी की संपत्ति का ब्यौरा भी जुटा रही

गुरुग्राम, 13 मई (हि.स.)। गुरुग्राम पुलिस ने अवैध वसूली और गुंडागर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की है। थाना सेक्टर-7 आईएमटी मानेसर पुलिस ने रेहड़ी-पटरी वालों से डरा-धमकाकर उगाही करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा भी तैयार कर रही है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बुधवार को बताया कि पुलिस उपायुक्त मानेसर प्रबीना के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई।

जानकारी के अनुसार 11 मई 2026 को सेक्टर-7 आईएमटी मानेसर में चिकन की दुकान लगाने वाले एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दी। पीडि़त ने बताया कि राजेंद्र नाम का व्यक्ति उसकी दुकान पर आया और बोला, यहां काम करना है तो पैसे देने होंगे। इसके बाद आरोपी ने गल्ले से एक हजार रुपये निकाल लिए। विरोध करने पर आरोपी ने दुकानदार के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत पर थाना सेक्टर-7 आईएमटी मानेसर में केस दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने 12 मई को आरोपी को आईएमटी मानेसर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान राजेंद्र, 29 वर्ष निवासी गांव बास कुसला, गुरुग्राम के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी रेहड़ी-पटरी वालों और दुकानदारों को अपने गांव का दबदबा दिखाकर डराता था। जो पैसे देने से मना करता, उसे जान से मारने की धमकी देकर अवैध वसूली करता था। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। उस पर पहले से हत्या के प्रयास, शस्त्र अधिनियम समेत अन्य धाराओं में एक केस गुरुग्राम में दर्ज है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है। गुरुग्राम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को धमकाने या अवैध वसूली करने वाले किसी भी व्यक्ति या गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे असामाजिक तत्वों पर सख्त और त्वरित कार्रवाई होगी।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर