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गुरुग्राम जिला में 23 स्थानों पर बेचे जा सकेंगें ग्रीन पटाखे

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गुरुग्राम जिला में 23 स्थानों पर बेचे जा सकेंगें ग्रीन पटाखे


-ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए जिला प्रशासन ने स्थान किए निर्धारित

-छह नवंबर तक लाइसेंसधारी दुकानदारों को बिक्री की अनुमति

-सात व आठ नवंबर को तय समय पर ही जला सकेंगे पटाखे

-नौ नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध पुन: लागू होगा

गुरुग्राम, 05 नवंबर (हि.स.)। दिवाली पर्व पर गुरुग्राम जिले में छह नवंबर 2026 तक ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए व्यापारियों के लाइसेंस अस्थायी रूप से बहाल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध में अस्थायी छूट देते हुए सीएसआईआर-नीरी की वेबसाइट से प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है। इसके लिए जिला में अलग-अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं।

बता दें कि दिवाली पर्व के अवसर पर नागरिक सात व आठ नवंबर को सुबह छह से सात बजे तथा रात आठ से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। नौ नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध पुन: लागू हो जाएगा। ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन द्वारा कुल 23 स्थान निर्धारित किए गए हैं। इन स्थानों पर केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को ही छह नवंबर तक ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति होगी। निर्धारित बिक्री स्थलों के अलावा अन्य किसी स्थान पर पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर