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कैथल: हत्या और मारपीट के केस में नौ दोषी, छह को उम्रकैद

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कैथल, 25 सितंबर (हि.स.)। गांव डीग में वर्ष 2022 में हुए हत्या और मारपीट के मामले में अतिरिक्त सेशन जज डॉ. नंदिता कौशिक की अदालत ने शुक्रवार काे नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने छह दोषियों गांव डीग निवासी धनपत, अंकित, बलिंदर, राजीव व कंवरभान और पानीपत निवासी अमित को उम्रकैद की सजा दी है। प्रत्येक पर 1.60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए गए हैं।

अदालत ने आरोपी एक अन्य आरोपी सुल्तान को पांच वर्ष की कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। विकास को तीन वर्ष की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। वहीं जगदेव को एक वर्ष की कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा मिली है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे दस दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मामले के अनुसार गांव पबनावा निवासी जसबीर की शिकायत पर थाना पूंडरी पुलिस ने पांच फरवरी 2022 को हत्या का केस दर्ज किया था। शिकायत पक्ष की ओर से मामले की पैरवी एडीए कुलदीप गर्ग ने की।

अभियोजन पक्ष के अनुसार विवाद जगदेव द्वारा अपनी बहन आरती के नाम पर खरीदी गई जमीन के एक टुकड़े को लेकर शुरू हुआ था। घटना वाले दिन जगदेव और उसके साथी उसके कार्यालय में एकत्र हुए थे। आरोप है कि विकास के पास रिवॉल्वर और डबल बैरल बंदूक थी तथा उसने पांच राउंड फायर किए। इसके बाद जगदेव और उसके साथी धनपत व होशियार सिंह के घर की तरफ गए, जहां दोनों पक्षों में मारपीट हो गई।

आरोप है कि इस दौरान धनपत और उसके साथियों ने अंकित को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया था। मामले में एक आरोपी अंकुश की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। वहीं रिंकू और दीपक को बाद में गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ मामले की सुनवाई अभी अदालत में लंबित है।

हिन्दुस्थान समाचार / पंकज अत्रे