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पुलिस टीम पर हमला करने के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

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पुलिस टीम पर हमला करने के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा


नूंह, 03 सितंबर (हि.स.)। नूंह जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. राहुल बिश्नोई की अदालत ने पुलिस टीम पर हमला, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अवैध हथियार रखने तथा हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने गुरुवार को दोषी लियाकत और उस्मान को अधिकतम पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया है।

पुलिस के अनुसार मामला 11 अगस्त 2020 का है। दोनों आरोपियों ने साझा मंशा के तहत ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के सरकारी कार्य में बाधा डाली तथा उनके साथ मारपीट कर उन्हें चोटें पहुंचाईं। इस दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई। अदालत ने मामले के तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में दोषी माना।

मामले की जांच के दौरान आरोपी उस्मान के कब्जे से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और दो खाली खोखे बरामद हुए थे। वहीं लियाकत के कब्जे से एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद किया गया था। दोनों आरोपियों के पास हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं मिला था। अदालत ने लियाकत को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा आर्म्स एक्ट के तहत अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर कुल 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वहीं, आरोपी उस्मान को विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ आर्म्स एक्ट की अतिरिक्त धारा में चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने उस्मान पर कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल मोहानिया