कैथल: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कैद, 15 हजार जुर्माना
कैथल, 02 नवंबर (हि.स.)। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपामिश मोदी की अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में पुलिस जांच और अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। पीड़ित छात्रा के भाई ने तीन अप्रैल 2025 को थाना तितरम में शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी 15 वर्षीय छोटी बहन दसवीं कक्षा में पढ़ती है। गांव का ही रहने वाला रवि उसकी बहन का घर से बाहर निकलने पर पीछा करता था और घर पर अकेली मिलने पर उसके साथ छेड़छाड़ करता था।शिकायत के अनुसार, 15 फरवरी 2025 को शिकायतकर्ता किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था, जबकि उसकी दो अन्य बहनें आईटीआई गई हुई थीं। इस दौरान उसकी छोटी बहन घर पर अकेली थी। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर रवि घर पहुंचा और छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते हुए उस पर दोस्ती करने का दबाव बनाया। उसने दोस्ती नहीं करने पर आत्महत्या करने की धमकी भी दी।परिवार की ओर से गांव के लोगों को एकत्रित कर आरोपी को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके व्यवहार में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद पीड़िता के भाई ने पुलिस को शिकायत दी। शिकायत के आधार पर थाना तितरम में तीन अप्रैल 2025 को बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर नंबर 48 दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच पूरी करने के बाद चालान अदालत में पेश कर दिया।मामले की सुनवाई के दौरान शिकायत पक्ष की ओर से सरकारी वकील विकास शर्मा ने पैरवी की, जबकि एडवोकेट अनिल सिरोही ने सहयोग किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों के बयान तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद एडीजे अनुपामिश मोदी की अदालत ने रवि को छेड़छाड़ का दोषी करार दिया। अदालत ने अपने 38 पेज के फैसले में उसे तीन साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज अत्रे

