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नाबालिग से छेड़छाड़ के जुर्म में दोषी को 3 वर्ष कारावास, सात हजार जुर्माना

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नाबालिग से छेड़छाड़ के जुर्म में दोषी को 3 वर्ष कारावास, सात हजार जुर्माना


नूंह, 31 मई (हि.स.)। नूंह की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और धमकी देने के मामलें में आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा शनिवार काे सुनाई गई, जिसके बारे में रविवार काे पुलिस ने जानकारी दी।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन ने मामलें की सुनवाई के बाद आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार जुलाई 2024 में फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की घर से कपड़े लेने गई थी। उसी दौरान पड़ोस में किराना दुकान चलाने वाला आरोपी उसके घर में घुस गया और उसके साथ अशोभनीय हरकत करते हुए छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी ने कथित रूप से जान से मारने की धमकी दी और वहां से चला गया।

परिजनों को घटना की जानकारी मिलने पर जब उन्होंने आरोपी से पूछताछ की तो विवाद हो गया। आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की तथा धमकियां भी दीं। इसके बाद शिकायत प्राप्त होने पर नूंह पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया तथा मुकदमा में साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में मुकदमा का चालान पेश किया । अदालत ने मामलें के तथ्यों, साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत दी गई सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया। अदालत ने जुर्माना अदा न किए जाने की स्थिति में अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का भी आदेश दिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल मोहानिया