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जींद : दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के दोषी को 20 वर्ष की सजा

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जींद : दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के दोषी को 20 वर्ष की सजा


जींद, 26 मई (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट टै्रक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने दुष्कर्म करने व धमकी मामले में दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार उचाना थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने एक जनवरी 2024 को उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव दुर्जनपुर निवासी अनिल उसकी बहल को बहला फुसला कर ले गया है। पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर अनिल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद कर लिया था। पुलिस को दिए बयान में लड़की ने अनिल पर दुष्कर्म व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने की बात कही थी।

पुलिस ने अनिल के खिलाफ पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट टै्रक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने अनिल को दुष्कर्म करने व धमकी मामले में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी अनिल को एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। पुलिस प्रवक्ता राजेश ने कहा कि जींद पुलिस आमजन से अपील करती है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा