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जींद : नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण के दोषी को पांच वर्ष की जेल

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जींद : नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण के दोषी को पांच वर्ष की जेल


जींद, 20 अप्रैल (हि.स.)। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट अतिरिक्त एवं सत्र न्यायधीश शिफा कि अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण के मामले में दोषी को पांच वर्ष का कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता राजेश ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि चार अप्रैल 2024 को थाना सदर सफीदों में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें पीडि़त की नाबालिग पुत्री को गांव ऐंचराखुर्द निवासी गौरव बहला फुसला कर ले गया था।

पीडि़ता के अभिभावक की शिकायत पर पुलिस ने तत्परता से मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपित गौरव के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के तहत साक्ष्य एकत्रित कर आरोपित के खिलाफ माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया। पुलिस द्वारा दिए गए ठोस साक्ष्य व के आधार पर सोमवार को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट अतिरिक्त एवं सत्र न्यायधीश शिफा कि अदालत ने दोषी गौरव को पांच वर्ष का कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने कहा कि जींद पुलिस आमजन से अपील करती है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा