home page

जींद : हत्या के मामले में दो महिलाओं सहित पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा

 | 
जींद : हत्या के मामले में दो महिलाओं सहित पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा


जींद, 06 जुलाई (हि.स.)। एडीजे सौरभ गुप्ता की अदालत ने हत्या के मामले में दो महिलाओं सहित पांच दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषियों को 28-28 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव शाहपुर निवासी कप्तान ने 15 जून 2019 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी गांव के ही रामेश्वर परिवार से रंजिश चली आ रही है। 15 जून को सुबह वह अपने घर पर बैठा हुआ था। उसी दौरान रामेश्वर परिवार के लोग उनके घर में घुस आए उस पर हमला कर दिया। हमला होता देख उसका चाचा विरेंद्र बीच बचाव करने लगा तो हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। जिसमें दोनों को काफी चोटें आई।

बचाव में शोर मचाए जाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और उन्हें हमलावरों के चंगुल से छुडाया। सदर थाना पुलिस ने कप्तान की शिकायत पर रामेश्वर की पत्नी राजबाला, उसके बेटे दिनेश, मुकेश, राममेहर की पत्नी कैलाशो, उसके बेटे प्रदीप के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी थी। बाद में उपचार के दौरार विरेंद्र की मौत हो गई। जिस पर पुलिस ने हत्या की धारा और जोड़ कर सभी को गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने प्रदीप, मुकेश, दिनेश, कैलाशो व राजबाला को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी को 28-28 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा