जींद : नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दाेषी शिक्षक को 20 वर्ष कैद
जींद, 07 अक्टूबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पोक्सो शिफा की अदालत ने बुधवार काे नाबालिग छात्रा को बहला-फुसला कर अपने साथ ले जाने, उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने तथा यौन शोषण करने पर एक शिक्षक को 20 वर्ष कैद व एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना क्षेत्र के तहत रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी ट्यूशन पढऩे के लिए घर से गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। शिकायत के आधार पर थाना शहर जींद में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। जींद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की और पीड़िता की तलाश के लिए तकनीकी एवं अन्य माध्यमों से लगातार प्रयास किए। थाना शहर जींद पुलिस की कार्रवाई के दौरान नाबालिग को बरामद कर लिया गया। उसके बयान माननीय न्यायालय के समक्ष दर्ज करवाए गए। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और बयानों के आधार पर मामले में पोक्सो एक्ट की धाराएं छह व आठ तथा अन्य धाराएं जोड़ी गईं। पुलिस ने आरोपित अध्यापक तालू निवासी दीपक को नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया तथा आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। जींद पुलिस द्वारा दिए गए ठोस साक्ष्यों व मजबूत पैरवी के आधार पर बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पोक्सो शिफा की अदालत ने दीपक को 20 वर्ष कैद व एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

