जींद : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बीस वर्ष कारावास की सजा
जींद, 02 सितंबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने नाबालिग को घर से बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में एक दोषी को 20 वर्ष का कारावास व एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना के तहत आने वाले एक व्यक्ति ने 11 जून 2024 को पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि गांव लाठ जिला सोनीपत निवासी गौरव उसकी नाबालिग बेटी को भगा कर ले गया है। पुलिस ने गौरव के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को बरामद कर लिया था। बाद में जांच में सामने आया कि गौरव ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। जिस पर पुलिस ने गौरव के खिलाफ दुष्कर्म के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने गौरव के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित कर अदालत में चालान पेश किया । पुलिस द्वारा दिए गए ठोस साक्ष्य व स्पेशल पीपी पोक्सो केस योगेन्द्र राठी की पैरवी के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने बुधवार को गौरव को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

