home page

जींद : युवक की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

 | 
जींद : युवक की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा


जींद, 15 मई (हि.स.)। जींद में सैशन जज पूनम सुनेजा की अदालत ने नरवाना की इंदिरा कालोनी में चाकू मारकर एक युवक की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 32 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार नरवाना स्थित इंदिरा कालोनी निवासी सतपाल व उसके पड़ोसी अनिल के बीच बच्चों को खेलने को लेकर कहासुनी हो गई थी। जिस पर अनिल ने चाकू से सतपाल के बेटे रिंकू पर हमला कर दिया। जिसमें रिंकू गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नरवाना शहर थाना पुलिस ने 16 मई 2022 को अनिल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर अनिल को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने अनिल को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने अनिल को 32 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने कहा कि जींद पुलिस ने आमजन से अपील की है कि आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं तथा कानून अपने हाथ में लेने से बचें।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा