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जींद : नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण मामले में दोषी को 20 वर्ष कैद

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जींद : नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण मामले में दोषी को 20 वर्ष कैद


जींद, 30 अप्रैल (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण के मामले में दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सात अक्टूबर 2023 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी संदिग्ध परिस्थितियों में घर से बिना बताए कहीं चली गई है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच में सामने आया कि भुरायण निवासी संजय नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को बरामद कर संजय को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने दुष्कर्म किए जाने की बात कही। जिस पर पुलिस ने 6 व 17 पॉक्सो सहित अन्य न्याय संहिता के तहत धारा जोड़ दी थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

पुलिस द्वारा दिए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर गुरूवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने संजय को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को अदालत ने एक लाख 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा