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जींद : नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास

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जींद : नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास


जींद, 07 मार्च (हि.स.)। एडीजे शिफा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को एक लाख 20 हजार जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के तहत गांव की एक महिला ने 15 मार्च 2025 को एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव के ही साहिल ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। सदर थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर साहिल के खिलाफ दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए साहिल को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने साहिल को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी साहिल को एक लाख 20 हजार जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस प्रवक्ता राजेश ने कहा कि पुलिस की सख्त कार्यवाही मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला थाना जींद द्वारा तत्परता से की गई थी। जांच कर साक्ष्य संकलित करके अदालत में प्रस्तुत किए गए थे। अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने पर दोषी को सख्त दंड दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा