home page

जींद : लूट के मामले में तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद

 | 
जींद : लूट के मामले में तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद


जींद, 23 फ़रवरी (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लूट के मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें पांच-पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने तीनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 नवंबर 2022 को आश्रम बस्ती निवासी बलवान ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 14 नवंबर रात को देवीलाल चौक के पास तीन अज्ञात युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने उसे बाइक पर बैठा लिया। आरोपित उसे रोहतक रोड स्थित खाद्य आपूर्ति कार्यालय के पास अंधेरे में ले गया। यहां उसका बैग छीन लिया। इस बैग में कंपनी का लेपटॉप, प्रोजेक्टर, बैंक का एटीएम कार्ड व अन्य महत्वपूर्ण कागजात थे। इस शिकायत के आधार पर थाना शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। गहन अनुसंधान, साक्ष्य संकलन एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने विश्वकर्मा कालोनी निवासी मेहबूब खान, विशाल उर्फ केडी व जोगेंद्र नगर निवासी आशीष की पहचान कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मेहबूब खान, विशाल उर्फ केडी व आशीष को लूट के मामले में दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा