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हरियाणा में एसआईआर : बीएलए जमा कर सकेंगे गणना फार्म

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-रोजाना 50 तक एन्यूमरेशन फार्म बीएलओ को सौंप सकेंगे

-राज्य में 2.06 करोड़ से अधिक मतदाताओं का होगा सत्यापन

चंडीगढ़, 18 जून (हि.स.)। हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों की भागीदारी और बढ़ा दी है। अब मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) प्रतिदिन 50 तक एन्यूमरेशन (गणना) फार्म मतदाताओं से एकत्र कर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को जमा करा सकेंगे।

इसके साथ ही राजनीतिक दलों को आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त बीएलए नियुक्त करने की भी अनुमति दी गई है। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत राज्य में 15 जून से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग करें और बीएलओ के संपर्क करने पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन और सटीक बनाया जा सके।

हरियाणा में वर्तमान में कुल 2 करोड़ 6 लाख 55 हजार 929 मतदाता दर्ज हैं। इनके सत्यापन और पुनरीक्षण के लिए निर्वाचन विभाग ने 20,629 बूथ लेवल अधिकारियों की तैनाती की है। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना फार्म वितरित कर रहे हैं तथा उन्हें भरवाने, एकत्र करने और सत्यापन का कार्य भी कर रहे हैं।

राज्य में राजनीतिक दलों की ओर से अब तक 31,497 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए जा चुके हैं। पार्टीवार आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 17,035, कांग्रेस ने 13,759, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने 272, इंडियन नेशनल लोकदल ने 217 तथा अन्य दलों ने 214 बीएलए नियुक्त किए हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार बीएलओ जहां आयोग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, वहीं बीएलए राजनीतिक दलों की ओर से मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करते हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार जिन पात्र मतदाताओं के भरे हुए फार्म 14 जुलाई तक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को प्राप्त हो जाएंगे, उनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। वहीं जो मतदाता इस अवधि में फार्म जमा नहीं करा पाएंगे, उन्हें भी अवसर मिलेगा। वे 21 जुलाई से 20 अगस्त तक चलने वाली दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान निर्धारित घोषणा पत्र और फार्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा