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हरियाणा में एससी आरक्षण लागू करने को लगेंगे रोस्टर रजिस्टर

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चंडीगढ़, 06 अप्रैल (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को और भी बेहतर तरीके से लागू करने का फैसला किया है। सरकार ने सभी सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को कहा है कि वे ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ पदों के लिए रोस्टर रजिस्टर बनाएं, उसे अपडेट करें और जांच भी करवाएं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सोमवार को इस बारे में एक पत्र जारी किया है।

उन्होंने कहा कि सभी विभाग रोस्टर रजिस्टर को सही रखें और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से सत्यापित करवाएं। सरकार ने पहले 7 अक्टूबर, 2023 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ श्रेणी के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई थी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि 15 जुलाई, 2014 के नियमों के अनुसार रोस्टर के जो पॉइंट्स तय किए गए हैं, वे वैसे ही रहेंगे। यह नियम सीधी भर्ती और प्रमोशन, दोनों पर लागू होगा। इसके अलावा, ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ कर्मचारियों के लिए 24 सितंबर, 2008 और 22 अक्टूबर, 2008 को जारी किए गए रोस्टर नियमों का भी सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सरकार ने रिप्लेसमेंट थ्योरी सहित रोस्टर पॉइंट्स का सही इस्तेमाल करने के लिए भी कहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा