अनुसूचित जाति कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण
हरियाणा ने किया निर्देशों में संशोधन
चंडीगढ़, 20 अप्रैल (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने अपनी योग्यता (मेरिट) के आधार पर पदोन्नत होने वाले अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मौजूदा निर्देशों में संशोधन किया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सोमवार को जारी निर्देशों के अनुसार, यदि किसी प्रमोशनल कैडर में अनुसूचित जाति वर्ग का वास्तविक प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत से कम है, तो ऐसी स्थिति में पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों पर सबसे पहले फीडर पद पर कार्यरत पात्र अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के नामों पर विचार किया जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाएगी जब तक कि रिक्त पदों के माध्यम से प्रतिनिधित्व में आई कमी (शॉर्टफॉल) को पूरा नहीं कर लिया जाता।
जिन विभागों या कैडर में अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व पहले से ही 20 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां फीडर पद पर कार्यरत पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति लागू सेवा नियमों के अनुसार सामान्य प्रक्रिया के तहत की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रमोशनल कैडर में 20 प्रतिशत प्रतिनिधित्व की गणना करते समय उन सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जो ‘वरिष्ठता-सह-योग्यता’ (सीनियरटी-कम-मेरिट) के आधार पर पदोन्नत हुए हैं, चाहे उन्होंने आरक्षण का लाभ लिया हो या वे अपनी मेरिट के आधार पर पदोन्नत हुए हों।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

