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रेवाड़ी: नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ पर ऑटो चालक को तीन साल की कैद

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रेवाड़ी, 10 अक्टूबर (हि.स.)। नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ करने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी ऑटो चालक को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. मैनपाल रामावत की अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

पुलिस प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि मामला 21 दिसंबर 2025 का है। कोसली क्षेत्र के एक गांव की 13 वर्षीय बच्ची अपनी अन्य नाबालिग सहेलियों के साथ छात्रवृत्ति परीक्षा देने के लिए गुड़ियानी गई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद गांव का ही एक ऑटो चालक बच्चियों को घर छोड़ने के बहाने अपने ऑटो में बैठाकर ले गया। आरोप है कि वह उन्हें रेवाड़ी के बीएमजी मॉल और अन्य सुनसान जगहों पर ले गया, जहां उसने बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की। आरोपी ने इस बारे में किसी को बताने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।

घटना के बाद बच्ची के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर कोसली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर ऑटो चालक को दोषी करार दिया। इसके बाद अदालत ने उसे तीन साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला