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सोनीपत: विकसित भारत जी राम जी कानून से श्रमिकों का संरक्षण मजबूत: डॉ अरविंद शर्मा

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सोनीपत: विकसित भारत जी राम जी कानून से श्रमिकों का संरक्षण मजबूत: डॉ अरविंद शर्मा


सोनीपत, 17 जनवरी (हि.स.)। सहकारिता,

कारागार, निर्वाचन, विरासत और पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री

नरेन्द्र मोदी द्वारा लाया गया विकसित भारत जी राम जी कानून देश के मेहनतकश श्रमिकों

को आर्थिक और सामाजिक संरक्षण देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस कानून से हरियाणा

के श्रमिकों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा और उन्हें सालाना लगभग 10 हजार रुपये का अतिरिक्त

फायदा होगा।

शनिवार

को गोहाना में जिला स्तरीय कार्यशाला में उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत

के लक्ष्य को लेकर देश शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारिता, ग्रामीण विकास और उद्योग

सहित सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। गरीबों को रोजगार, सम्मान और सुरक्षा मिलेगी।

कांग्रेस विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर भ्रम फैला रही है और पुराने कार्यक्रम

की खामियों को छिपाने का प्रयास कर रही है। पुराने ढांचे में जहां श्रमिकों को 100

दिन का काम मिलता था, वहीं नए कानून में 125 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाएगा। तय समय

पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी में देरी होने पर अतिरिक्त राशि देने

का प्रावधान भी किया गया है।

डॉ अरविंद

शर्मा ने बताया कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के माध्यम से जल संरक्षण, ढांचागत विकास,

आजीविका से जुड़े कार्य, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र, सड़क, तालाब, कौशल केंद्र

और हाट बाजार जैसे कार्य कराए जाएंगे। खेती के मौसम में श्रमिकों की आवश्यकता को देखते

हुए सरकार को अस्थायी रूप से कार्य स्थगित करने का अधिकार भी दिया गया है, ताकि खेतों

में मजदूरों की कमी न हो। बायोमेट्रिक हाजिरी से फर्जी भुगतान और डुप्लीकेट जॉब कार्ड

जैसी समस्याओं पर रोक लगेगी। इस अवसर पर सतीश नांदल, गोहाना भाजपा जिला प्रभारी डॉ

किरण कलकल, भाजपा जिलाध्यक्ष बिजेन्द्र मलिक, भाजपा नेता प्रदीप सांगवान, महेंद्र चिड़ाना,

जितेंद्र शर्मा, डॉ राममेहर राठी, विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सक्रिय

पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना