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छह माह बाद भी माफ नहीं हुआ स्कूल सोसायटियों का जुर्माना

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चंडीगढ़, 26 अप्रैल (हि.स.)। हरियाणा में प्राईवेट स्कूलों को मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद जुर्माना राशि से राहत नहीं मिली है। हरियाणा प्राईवेट स्कूल संघ ने दी हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसायटी एक्ट 2012 के तहत रिन्युवल हुई स्कूल सोसायटियों द्वारा समय पर वार्षिक फ़ीस ऑनलाइन न करने के कारण उन पर लगाए गए जुर्माना माफ का पत्र जारी करवाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने रविवार को जारी जानकारी में कहा है कि सोसायटी एक्ट 2012 के अनुसार सभी पंजीकृत सोसायटी को रिन्यू करवाने के आदेश दिए गए थे और उन सोसायटियों से 700 रुपए वार्षिक शुल्क जमा करवाने के लिए वर्ष 2017 से ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत की गई व फ़ीस ऑनलाइन न करने पर 20 रूपए प्रतिदिन का जुर्माना निर्धारित किया गया लेकिन किसी भी सोसायटी को इसकी सूचना नहीं दी गई और वर्ष 2013 से यह जुर्माना लगा दिया गया जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत 2017 से हुई। अब ये जुर्माना प्रति सोसायटी बहुत ज्यादा बन गया जिसका कोई भी नोटिस या सूचना स्कूलों या सोसायटियों को नहीं दी गई।

इस मामले को लेकर 17 अक्टूबर 2025 व 29 जनवरी 2026 को दो बार सीएम निवास चंडीगढ़ में हरियाणा प्राईवेट स्कूल संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाक़ात कर स्कूल सोसाइटियो पर लगाये गए जुर्माने को माफ करने की माँग की थी तो सीएम ने स्कूल सोसायिटियो पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने का संघ प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद अभी तक भी जुर्माना माफ का कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है। इसलिए हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पत्र के माध्यम से मांग करता है कि स्कूल सोसायटियों पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करवाया जाए ताकि छह महीने से आश्वासन की इंतजार कर रही हजारों सोसाइटिया बिना लेट फ़ीस के वार्षिक शुल्क जमा करवा सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा