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हिसार में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया तो होगी कार्रवाई, पुलिस ने शिकायत को जारी किए नंबर

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हिसार में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया तो होगी कार्रवाई, पुलिस ने शिकायत को जारी किए नंबर


लाउडस्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल

पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध

नियम तोड़ने वालों की सूचना पुलिस को दें

हिसार, 04 नवंबर (हि.स.)। रात 10 बजे के बाद तेज

आवाज में डीजे बजाना आयोजकों और डीजे संचालकों को भारी पड़ सकता है। ध्वनि प्रदूषण

पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय और ध्वनि मानकों

का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन के

निर्देशानुसार पुलिस ने आमजन से भी नियमों का उल्लंघन होने पर शिकायत करने की अपील

की है। पुलिस के अनुसार ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण)

नियम, 2000 के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम

का इस्तेमाल सामान्यतः प्रतिबंधित है। हालांकि, बंद परिसरों में आंतरिक संचार के लिए

निर्धारित अपवाद लागू होते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक

और उत्सवी अवसरों पर निर्धारित शर्तों के साथ सीमित छूट दे सकती है।

लाउडस्पीकर या

पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल के लिए सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति भी जरूरी

है। पुलिस ने शादी समारोह, धार्मिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक आयोजनों के आयोजकों तथा

डीजे संचालकों को निर्धारित समय और ध्वनि मानकों का पालन करने की हिदायत दी है। पुलिस

का कहना है कि तेज आवाज में संगीत बजाने से आमजन की नींद, विद्यार्थियों की पढ़ाई और

बुजुर्गों व मरीजों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शिकायत मिलने पर मामले

की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इन नंबरों पर दें सूचना

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि आसपास रात

10 बजे के बाद नियमों के विरुद्ध डीजे बजाया जा रहा है या तेज आवाज से परेशानी हो रही

है तो हिसार पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 8814057100 और 8814012342 पर सूचना दें। पुलिस

ने कहा कि किसी को भी अपने मनोरंजन के लिए दूसरों की शांति और स्वास्थ्य प्रभावित करने

की अनुमति नहीं दी जा सकती। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए नागरिकों का सहयोग जरूरी है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर