नारनाैल: आवास फाइनेंस कंपनी से 9.34 लाख की धोखाधड़ी, दंपती पर केस
लोन ट्रांसफर के लिए जारी चेक दूसरे खाते में क्लियर होने का आरोप, बैंक भी नामजद
नारनाैल, 23 सितंबर (हि.स.)। आवास फाइनेंस कंपनी से नाै लाख 34 हजार 714 रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में नारनौल शहर थाना पुलिस ने दंपती और एक बैंक शाखा के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायत आवास फाइनेंस लिमिटेड की नारनौल शाखा के मैनेजर नवल कुमार ने पुलिस अधीक्षक को दी थी। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि शिकायत के अनुसार गांव जाटवास निवासी गीतांजली और उसके पति चरण सिंह ने कंपनी से संपर्क कर बताया था कि उन्होंने इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नीमकाथाना से आवास ऋण लिया हुआ है। वे पुराने ऋण को बैलेंस ट्रांसफर के माध्यम से आवास फाइनेंस कंपनी में स्थानांतरित करवाना चाहते थे। इसके बाद जनवरी 2025 में उनका लोन मंजूर किया गया।
शिकायत के मुताबिक 28 जनवरी 2025 को कंपनी ने नाै लाख 34 हजार 714 रुपये का लोन मंजूर कर चेक इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नीमकाथाना के नाम जारी किया। चेक दंपती को इस हिदायत के साथ दिया गया था कि वे इसे संबंधित फाइनेंस कंपनी में जमा कराकर पुराने ऋण का भुगतान करेंगे। इसके बाद वहां गिरवी रखे दस्तावेज वापस लेकर आवास फाइनेंस कंपनी में जमा कराने थे।
आरोप है कि दंपती ने चेक संबंधित कंपनी में जमा नहीं कराया और न ही पुराने ऋण से जुड़े दस्तावेज जमा करवाए। बाद में संपर्क करने पर इंडिया शेल्टर फाइनेंस ने बताया कि उसके पास ऐसा कोई चेक पहुंचा ही नहीं। जांच में सामने आया कि चेक नारनौल स्थित इंडसइंड बैंक में कथित तौर पर इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम से खोले गए खाते में क्लियर हुआ। कंपनी ने बैंक पर उचित सत्यापन नहीं करने और मिलीभगत का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला

