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पानीपत: हत्या के दाेषी काे अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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पानीपत: हत्या के दाेषी काे अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा


पानीपत, 13 मई (हि.स.)। पानीपत के गांव डाडौला में खेत को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर हत्या करने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए संदीप को दोषी करार दिया ओर आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।

यह घटना 2020 की है। जब सुखवीर अपने खेत में काम कर रहा था, तभी पड़ोसी खेत के मालिक संदीप, सतपाल और कृष्ण के साथ खेत की मेढ़ को लेकर उसका झगड़ा और गाली-गलौज हो गई थी। बीच-बचाव के लिए सुखवीर का भाई महावीर भी मौके पर पहुंचा। आरोप है कि संदीप ने सुखवीर को जान से मारने की धमकी दी और घर जाकर हथियार ले आया। जब सुखवीर और उसका भाई वापस गांव की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में संदीप ने उन पर हमला कर दिया। परिजनों का आरोप है कि परिवार के अन्य सदस्यों ने सुखवीर को पकड़ लिया और संदीप ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। सुखवीर को छाती, दिल के नीचे और पैर में 3 गोलियां लगीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। आरोपी की निशानदेही पर पानीपत सचिवालय की तीसरी मंजिल के शौचालय से चार जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए थे।

बुधवार को न्यायाधीश आरके मेहता की अदालत में सुनवाई के दौरान चिकित्सा और फॉरेंसिक साक्ष्यों ने अभियोजन पक्ष के दावे की पुष्टि की। सभी तथ्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने संदीप को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल वर्मा