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सरकारी बसों में आरक्षित सीटों पर महिलाओं को बिठाना अनिवार्य

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चंडीगढ़, 06 अगस्त (हि.स.)। हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर पुरूषों तथा युवाओं के बैठने को लेकर आ रही शिकायतों पर परिवहन निदेशालय ने गंभीरता दिखाई है। निदेशालय ने आरक्षित सीटों की सूची जारी करते हुए साफ किया है कि महिलाओं को आरक्षित सीटें बस चलने के प्रारंभिक स्थान से ही मान्य होगी। हरियाणा रोडवेज निदेशालय को कुछ महिला दैनिक यात्रियों द्वारा इस संबंध में शिकायत दी गई थी। इसके बाद निदेशालय ने राज्य के सभी महाप्रबंधकों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि परिवहन की बस में सीट नंबर सात से नौ, 12 से 21, तथा 25 से 26 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों पर महिला यात्रियों को बिठाना अनिवार्य है। जिस स्थान से बस चलेगी यह सीट आरक्षण उसी स्थान से मान्य होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा