नूंह: नाबालिग से बलात्कार के दोषी को दस साल की सजा
नूंह, 21 जनवरी (हि.स.)। नूंह जिले की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के एक गंभीर मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर कुल 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत द्वारा बुधवार को सुनाया गया। मामला मई 2022 का है। पीड़िता के पिता ने थाना नगीना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी फैसल उर्फ रफेदीन उर्फ लाला ने उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। एएसपी आयुष यादव ने बताया कि करीब तीन वर्षों तक चली सुनवाई के बाद 16 जनवरी 2026 को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। सजा के तहत पोक्सो एक्ट की धारा 4 में 10 साल की कठोर कैद और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अन्य धाराओं में भी अलग-अलग सजाएं और जुर्माने निर्धारित किए गए हैं, हालांकि अदालत ने सभी सजाएं एक साथ चलाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अदालत ने आरोपी द्वारा पहले से न्यायिक हिरासत में बिताए गए समय को सजा की अवधि में समायोजित करने का भी निर्देश दिया है। अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्यों और प्रभावी दलीलों के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध किया, जिसके चलते अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल मोहानिया

