हिसार में किसान की हत्या करने के तीन दोषियों को उम्र कैद
साहू में किसान की हत्या मामले में अदालत ने
सुनाई सजा
हिसार, 24 मार्च (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अलका मलिक की अदालत ने साहू गांव में किसान इन्द्रपाल की गोली मारकर हत्या करने के
मामले में तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में फरमान, उसमान व इनाम
शामिल हैं, जिन्हें मंगलवार को सजा सुनाई गई।
अदालत में चले मामले के अनुसार इस संबंध में
उकलाना थाना पुलिस ने 28 दिसंबर 2017 को तीन-चार अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी गई शिकायत में साहू गांव निवासी हेतराम ने बताया था कि वह खेतीबाड़ी करता
है। छोटा भाई 32 साल का इंद्रपाल भी खेतीबाड़ी का करता था है और उसके साथ रहता है।
घर के सामने प्लाट में वे भैंस बांधते है। घटना के दिन 27 दिसंबर 2017 की रात को दोनों
भाई घर के अंदर सोए हुए थे। रात करीब ढाई बजे शोर सुनाई दिया। दोनों भाई घर से बाहर
आए तो देखा कि पड़ोसी दलीप चोर-चोर चिल्ला रहा था। भाई दौड़ कर पशु बाड़े में गया तो
एक भैंस गायब थी। भाई दलीप के घर की तरफ जाने लगा उस समय वहां पर एक सफेद रंग की पिकअप
खड़ी थी। उसमें तीन से चार व्यक्ति भैंस को चढ़ा रहे थे। भाई उनकी तरफ जाने लगा तो
दलीप ने कहा कि भैंस चोर गोली मार देंगे। भैंस को पिकअप में चढ़ाते देख भाई उनके पीछे
दौड़ा तो एक ने सीधे भाई को गोली मार दी और मौके से भाग गए। घायल हालत में भाई को शहर
के एक निजी अस्पताल में लेकर आए, जहां पर उनकी मौत हो गई। इसी मामले में अदालत ने तीनों
आरोपितों फरमान, उसमान और इनाम को दोषी करार दिया था, जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई
गई है।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

