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हरियाणा में एक्सटेंशन लेक्चरर्स व गेस्ट लेक्चरर्स को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी

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सरकार ने नियमों का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन पर डाला,15 दिन में मांगे सुझाव

पांच साल की सर्विस व 240 दिन वेतन लेने वालों को मिलेगा लाभ

चंडीगढ़, 31 जुलाई (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने एक्सटेंशन लेक्चरर्स और गेस्ट लेक्चरर्स (सिक्योरिटी ऑफ़ सर्विस) एक्ट, 2025 को लागू करने के लिए ड्राफ़्ट नियमों को सार्वजनिक कर दिया है। इससे राज्य भर के सरकारी कॉलेजों में काम कर रहे योग्य एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर्स के लिए सर्विस की शर्तें, मेहनताना, छुट्टी के अधिकार और नियम तय करने का रास्ता साफ़ हो गया है।

उच्च शिक्षा विभाग ने 15 दिनों के अंदर हितधारकों तथा आम जनता से सुझाव मांगे हैं। प्रस्तावित हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर्स और गेस्ट लेक्चरर्स (सिक्योरिटी ऑफ़ सर्विस) नियम, 2026, एक्ट के सेक्शन 10 के तहत बनाए गए हैं। ड्राफ़्ट नियमों के अनुसार, योग्य एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर्स, जिन्होंने कम से कम पांच साल की कुल सर्विस पूरी कर ली है, और साल में कम से कम 240 दिन मेहनताना मिला है, उन्हें सर्विस की सुरक्षा के फ़ायदों के लिए माना जाएगा। सरकार एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल बनाने का भी प्रस्ताव रखती है। योग्य एक्सटेंशन लेक्चरर्स और गेस्ट लेक्चरर्स अपनी डिटेल्स पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिसे उनके प्रिंसिपल और संबंधित डीडीओ वेरिफ़ाई करेंगे।

ड्राफ़्ट नियमों में खास तौर पर अलग-अलग हालात में सरप्लस सिक्योर्ड कर्मचारियों के री-एडजस्टमेंट का इंतज़ाम है। अगर सिक्योर्ड कर्मचारी राज्य के किसी भी सरकारी कॉलेज में अपने सब्जेक्ट में सरप्लस है, तो ऐसे सिक्योर्ड कर्मचारियों की लिस्ट डायरेक्टरेट को भेजी जाएगी ताकि उन्हें किसी दूसरे सरकारी कॉलेज में एडजस्ट किया जा सके, जहां काम का बोझ हो। इसी तरह सिक्योर्ड महिला कर्मचारी शादीशुदा होने पर दूसरे जिले में री-एडजस्टमेंट के लिए मैरिज सर्टिफिक़ेट की कॉपी के साथ रिप्रेज़ेंटेशन दे सकती हैं और पुरानी बीमारियों से पीडि़त कर्मचारी भी चीफ़ मेडिकल ऑफि़सर से जारी मेडिकल सर्टिफिक़ेट जमा करके दूसरे जिले में ट्रांसफऱ के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

पारिवारिक हालात या जीवनसाथी की मौत का सामना कर रहे कर्मचारी, एक हलफऩामा या मौत का सर्टिफिक़ेट देकर री-एडजस्टमेंट के लिए योग्य होंगे। निदेशालय के पास यह अधिकार होगा कि वह सिक्योर्ड कर्मचारियों को किसी भी सरकारी कॉलेज में री-एडजस्ट भी कर सकता है, जहां काफ़ी काम का बोझ हो।

प्रस्तावित फ्रेमवर्क सिक्योर्ड कर्मचारियों को 57,700 का एक मासिक वेतन, साथ ही 2 परसेंट की सालाना इंक्रीमेंट और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नोटिफ़ाई की गई दरों पर महंगाई भत्ता देता है। महिला सिक्योर्ड कर्मचारियों को छह महीने तक की मैटरनिटी लीव मिलेगी, जबकि पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन की पैटरनिटी लीव मिलेगी।

इसके अलावा, अगर किसी सिक्योर्ड कर्मचारी को किसी पागल जानवर ने काट लिया है, तो उसे एंटी-रैबिट ट्रीटमेंट के लिए पांच दिन तक की स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती है, बशर्ते उसे काबिल मेडिकल अधिकारियों से बेड रेस्ट का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा।

ड्राफ्ट नियमों में राजनीतिक गतिविधियों, हड़तालों, सरकारी और प्राइवेट व्यापार या नौकरी की आलोचना पर रोक सहित आचरण और सज़ा के विस्तृत नियम भी बताए गए हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि नियमों को फाइनल करने से पहले तय समय में मिले सभी सुझावों की जांच की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा