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हिसार में प्राचीन धरोहर के पास अनुमति से अधिक किया जा रहा मिट्टी उठान, सीएम फ्लाइंग की रेड

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हिसार में प्राचीन धरोहर के पास अनुमति से अधिक किया जा रहा मिट्टी उठान, सीएम फ्लाइंग की रेड


जांच में मिलीं अनियमितताएं, उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी रिपोर्ट

हिसार, 19 जून (हि.स.)। जिले के उकलाना क्षेत्र के गांव मुगलपुरा में चल रहे

मिट्टी खनन कार्य को लेकर सीएम फ्लाइंग टीम ने शुक्रवार को खनन विभाग एवं राजस्व विभाग

के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से रेड की। जांच के दौरान खनन कार्य में कुछ अनियमितताएं

सामने आई हैं। टीम ने मौके पर निरीक्षण कर आवश्यक रिकॉर्ड की जांच की तथा पूरे मामले

की रिपोर्ट तैयार कर आगामी कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भेजी जायेगी।

रेड का नेतृत्व सीएम फ्लाइंग हिसार रेंज इंचार्ज सुनैना ने किया। उनके साथ

खनन विभाग के खनन रक्षक संदीप कुमार, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की प्रतिनिधि पूजा,

पटवारी सुनीता, एएसआई सुरेंद्र तथा हेड कांस्टेबल जितेंद्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद

रहे। सीएम फ्लाइंग टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव मुगलपुरा के खेतों में

प्राचीन धरोहर के पास लगती जमीन पर मिट्टी खनन का कार्य किया जा रहा है और इस दौरान

विभागीय नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा। सूचना को गंभीरता से लेते हुए संयुक्त

टीम मौके पर पहुंची और खनन स्थल का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एक पोकलेन मशीन की सहायता से खेतों से मिट्टी

निकालकर सीधे डंपरों में भरी जा रही थी। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ

की तथा संबंधित दस्तावेजों की जांच की। जांच में सामने आया कि भूमि निजी स्वामित्व

की है तथा भूमि मालिक बलजीत ने खनन विभाग से मिट्टी उठान की अनुमति प्राप्त कर रखी

है। इसके बाद खनन विभाग के अधिकारियों ने अनुमति पत्र, रिकॉर्ड तथा मौके का भौतिक सत्यापन

किया। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि विभाग द्वारा जितनी मात्रा में मिट्टी

उठान की अनुमति दी गई थी, उससे अधिक मात्रा में मिट्टी का खनन किया गया है। अधिकारियों

के अनुसार अनुमति से अधिक मिट्टी उठाना खनन नियमों का उल्लंघन माना जाता है और इस संबंध

में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

जानकारी के अनुसार भौतिक सत्यापन और विभागीय रिकॉर्ड के मिलान के बाद जितनी

अतिरिक्त मिट्टी का उठान पाया जाएगा, उसके अनुसार संबंधित व्यक्ति पर नियमानुसार जुर्माना

एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि खनन स्थल

के निकट पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग से संबंधित भूमि स्थित है। ऐसे में मामले की

जानकारी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को भी दे दी गई है, ताकि आवश्यकतानुसार विभाग

अपने स्तर पर भी निरीक्षण एवं कार्रवाई कर सके।

सीएम फ्लाइंग हिसार रेंज इंचार्ज सुनैना ने बताया कि प्रदेश सरकार के नियमों

के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी भूमि से भी मिट्टी उठान करना चाहता है, तो उसे

पहले खनन विभाग से निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति प्राप्त करनी होती है। अनुमति

मिलने के बाद केवल उतनी ही मात्रा में मिट्टी का उठान किया जा सकता है, जितनी विभाग

द्वारा स्वीकृत की गई हो।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर