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जींद : हत्या व जानलेवा हमला करने के जुर्म में एक को उम्र कैद

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जींद : हत्या व जानलेवा हमला करने के जुर्म में एक को उम्र कैद


जींद, 09 जुलाई (हि.स.)। एडीजे जयबीर की अदालत ने हत्या करने तथा जानलेवा हमला करने के जुर्म में दोषी को उम्र कैद तथा 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव गतौली निवासी जगमेंद्र ने 26 अगस्त 2023 को जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह तथा उसका भाई राममेहर खेत में रखवाली करने गए हुए थे। उसी दौरान गांव के ही अमित के साथ झगड़ा हो गया। कुछ समय बाद दोनों भाई बाइक से घर लौट रहे थे।

रास्ते में आरोपित अमित ने अपनी बोलेरो गाड़ी से उनकी बाइक को टक्कर मार दी। जिससे दोनों भाई नीचे गिर गए। उसी दौरान गाड़ी से रॉड लेकर नीचे उतरे और अमित ने दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। जिसमें दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आईं।

परिजनों द्वारा दोनों को नागरिक अस्पताल लाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने राममेहर को मृत घोषित कर दिया। जुलाना थाना पुलिस ने जोगेंद्र की शिकायत पर अमित के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।

तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। गुरूवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने अमित को हत्या तथा जानलेवा हमला करने के जुर्म में उम्र कैद तथा 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा