जींद : हत्या करने के जुर्म में दो भाइयों को आजीवन कारावास
जींद, 24 अगस्त (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने कहासुनी के चलते हमला कर हत्या करने के जुर्म में दो लोगों को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के अलावा दोनों दोषियों को 25-25 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव पड़ाना निवासी राजो देवी ने 28 जून 2024 को शहर थाना शहर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके लड़के हरदीप की गुप्ता कालोनी निवासी ईश्वर के बेटे सुनील तथा रमेश से कहासुनी हो गई थी। जिस पर ईश्वर के दोनों बेटों ने लाठी तथा डंडों से उसके बेटे पर हमला कर दिया। जिसमें उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले उसके बेटे हरदीप को नागरिक अस्पताल में लाया गया।
जहां पर उसकी हालात नाजुक देखते हुए उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। जहां पर उपचार के दौरान हरदीप ने दम तोड़ दिया। शहर थाना पुलिस ने मृतक की मां राजो देवी की शिकायत पर सुनील तथा रमेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत मे विचाराधीन था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा कि अदालत ने हत्या के जुर्म में सुनील तथा रमेश को आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

