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हिसार में अवैध निर्माण पर डीटीपी का शिकंजा, हाईवे किनारे संचालित अवैध होटल सील

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हिसार में अवैध निर्माण पर डीटीपी का शिकंजा, हाईवे किनारे संचालित अवैध होटल सील


सीएलयू व विभागीय अनुमति के बिना चल रहा था होटल, नोटिसों की अनदेखी पर हुई

कार्रवाई

हिसार, 29 जुलाई (हि.स.)। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने अवैध निर्माण

और बिना विभागीय अनुमति के संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

करते हुए बरवाला क्षेत्र के गांव बहबलपुर तथा तलवंडी राणा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग

पर संचालित एक अवैध होटल को सील कर दिया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध

होटल, ढाबे, कॉलोनियों और अन्य गैरकानूनी निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार

जारी रहेगा।

डीटीपी विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि संबंधित होटल नियंत्रित

क्षेत्र में बिना भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की अनुमति और विभागीय अनापत्ति प्रमाण

पत्र (एनओसी) के बनाए और संचालित किए जा रहे थे, जो नियमानुसार पूरी तरह अवैध है। विभाग

ने बताया कि कार्रवाई से पहले संबंधित भू-स्वामियों को कारण बताओ नोटिस तथा सीलिंग

नोटिस जारी किए गए थे।

इसके बावजूद संचालकों ने विभागीय निर्देशों की अनदेखी करते हुए

व्यावसायिक गतिविधियां जारी रखीं। इसके बाद विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए

होटल परिसर को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात

किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं एसडीई पवन कुमार की निगरानी में डीटीपी विभाग की टीम

ने होटल को खाली करवाकर मुख्य प्रवेश द्वार पर सील लगा दी। इस दौरान जिला नगर योजनाकार

दिनेश, विभाग के जेई हरिमोहन सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।

डीटीपी विभाग ने दोहराया कि नियंत्रित क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों

के किनारे किसी भी प्रकार का व्यावसायिक निर्माण या गतिविधि विभागीय अनुमति के बिना

करना कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

विभाग ने आम नागरिकों से अपील की कि किसी भी भूमि, प्लॉट या भवन की खरीद-फरोख्त अथवा

निर्माण कार्य शुरू करने से पहले उसकी वैधता की जांच डीटीपी कार्यालय से अवश्य कर लें,

ताकि बाद में सीलिंग या ध्वस्तीकरण जैसी कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर